11 अंकीय UDISEPLUS स्कूल कोड के लिए दिशानिर्देश
Guidelines for Requesting a 11-Digit UDISEPLUS School Code (2025)
नए 11-अंकीय UDISEPLUS स्कूल कोड के लिए दिशानिर्देश
11-अंकीय UDISE+ कोड का सभी स्कूलों के लिए महत्व
11-अंकीय UDISE+ कोड, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) के तहत एक विशिष्ट पहचानकर्ता है, जो भारत के स्कूल शिक्षा डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक स्कूल – मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त, प्री-प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक – राष्ट्रीय डेटाबेस में शामिल हो। UDISE+ के तहत सभी स्कूलों को शामिल करना व्यापक शैक्षिक नियोजन, संसाधन आवंटन, और समग्र शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के तहत निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कवरेज सार्वभौमिक नहीं है, तो डेटा में अंतराल के कारण गलत नियोजन, संसाधनों का गलत आवंटन, और हाशिए पर रहने वाले छात्रों का बहिष्कार होता है, जिससे समान शिक्षा का लक्ष्य कमजोर पड़ता है।
UDISE+ कोड स्कूल के बुनियादी ढांचे, नामांकन, शिक्षक डेटा, और सीखने के परिणामों की सटीक ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है, जो साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का आधार है। यदि गैर-मान्यता प्राप्त या प्री-प्राइमरी स्कूल कवर नहीं किए जाते, तो यह शैक्षिक परिदृश्य को विकृत करता है, जिससे फंड वितरण, बुनियादी ढांचे का विकास, और समग्र शिक्षा के तहत लक्षित हस्तक्षेप प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, अपूर्ण डेटा के कारण स्कूलों को कम फंडिंग, शिक्षक की कमी, या विशेष रूप से अविकसित क्षेत्रों में ड्रॉपआउट दरों पर ध्यान न देना जैसे परिणाम हो सकते हैं।
शिक्षा अधिकारियों को प्री-प्राइमरी से सेकेंडरी और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा में संलग्न सभी स्कूलों की एक व्यापक स्कूल डायरेक्टरी तैयार करनी चाहिए, जिसका उपयोग आधिकारिक डेटा संग्रह प्रणाली, अर्थात् UDISE+ में, गैर-कवर स्कूलों को खोजने के लिए किया जाना चाहिए।
ये दिशानिर्देश स्कूलों, क्लस्टर संसाधन समन्वयकों (CRC), ब्लॉक संसाधन समन्वयकों (BRC)/ब्लॉक MIS, जिला MIS और राज्य MIS को नए UDISEPLUS स्कूल कोड के लिए सहयोग करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो अभी तक UDISEPLUS सिस्टम में शामिल नहीं हैं। इन चरणों का पालन करें ताकि प्रक्रिया सुगम हो सके!
जिम्मेदारियां
स्कूल हेड मास्टर (HM)
- फॉर्म A02 को सटीक विवरणों के साथ भरें, जिसमें शामिल हैं:
- स्कूल की मूल जानकारी (नाम, श्रेणी, स्थिति, कक्षा स्तर, शैक्षणिक धाराएँ, आदि)।
- स्थान विवरण (ग्रामीण/शहरी, पता, अक्षांश/देशांतर, आदि)।
- स्कूल के प्रमुख (HoS) का विवरण (नाम, मोबाइल नंबर, आदि)।
- शिक्षण के माध्यम और मान्यता की स्थिति।
- सबमिशन से पहले सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही और पढ़ने योग्य हो।
- आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें (नीचे “आवश्यक दस्तावेज़” खंड देखें) स्कूल की श्रेणी और मान्यता की स्थिति के आधार पर।
- पूर्ण फॉर्म को क्लस्टर संसाधन समन्वयक (CRC) को प्रारंभिक समीक्षा के लिए जमा करें।
क्लस्टर संसाधन समन्वयक (CRC)
- भरे हुए फॉर्म A02 की पूर्णता और सटीकता की समीक्षा करें।
- जांचें कि स्कूल पहले से UDISE+ डेटाबेस में सूचीबद्ध नहीं है या कोई लंबित अनुरोध नहीं है।
- प्रारंभिक अनुमोदन के बाद फॉर्म और दस्तावेज़ों को ब्लॉक संसाधन समन्वयक (BRC)/ब्लॉक MIS को अग्रेषित करें।
ब्लॉक संसाधन समन्वयक (BRC)/ब्लॉक MIS
- फॉर्म A02 के विवरणों को स्थानीय रिकॉर्ड्स के साथ क्रॉस-चेक करें।
- यह सुनिश्चित करें कि फॉर्म में ब्लॉक-स्तरीय अधिकारी (या उसके समकक्ष) का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर और मुहर शामिल हो।
- सत्यापित फॉर्म और दस्तावेज़ों को जिला MIS के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए जमा करें।
- यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो फॉर्म को स्कूल HM को सुधार के लिए टिप्पणियों के साथ वापस करें।
जिला MIS
- फॉर्म A02 की सटीकता और दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए सत्यापित करें।
- यह सुनिश्चित करें कि फॉर्म में जिला-स्तरीय अधिकारी (या उसके समकक्ष) का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर और मुहर शामिल हो।
- अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें (नीचे “आवश्यक दस्तावेज़” खंड देखें)।
- अनुरोध को राज्य MIS के लिए अंतिम अनुमोदन के लिए अग्रेषित करें।
- यदि त्रुटियाँ पाई जाती हैं (जैसे अस्पष्ट हस्ताक्षर/मुहर या गलत विवरण), अनुरोध को अस्वीकार करें और ब्लॉक MIS को सुधार के बाद पुनः जमा करने के लिए सूचित करें।
राज्य MIS
- फॉर्म A02 और संलग्न दस्तावेज़ों की अंतिम समीक्षा करें।
- अनुरोध को अस्वीकार करें यदि:
- फॉर्म में उचित हस्ताक्षर, मुहर या अधिकारी का विवरण नहीं है।
- स्कूल पहले से UDISE+ डेटाबेस में है या कोई लंबित अनुरोध है।
- कोई विवरण गलत पाया जाता है।
- सफल सत्यापन पर नया UDISE कोड स्वीकृत करें और असाइन करें।
सभी के लिए महत्वपूर्ण नोट्स
- यदि स्कूल पहले से UDISE+ डेटाबेस में है या कोई लंबित अनुरोध है, तो नया अनुरोध शुरू न करें।
- कोई भी त्रुटि मिलने पर सुधार करना होगा और पुनः जमा करना होगा।
- आरटीई अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रवेश केवल निजी असहाय स्कूलों पर लागू होता है।
आवश्यक दस्तावेज़
भरे हुए फॉर्म A02 के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे, जो स्कूल की श्रेणी और मान्यता की स्थिति पर निर्भर करते हैं:
स्कूल की श्रेणी | मान्यता प्राप्त स्कूल | अमान्यता प्राप्त स्कूल |
---|---|---|
प्राथमिक | मान्यता प्रमाणपत्र | सरकारी अधिसूचना |
उच्च प्राथमिक | मान्यता प्रमाणपत्र | सरकारी अधिसूचना |
माध्यमिक | मान्यता प्रमाणपत्र और/या संबद्धता प्रमाणपत्र | सरकारी अधिसूचना और/या संबद्धता प्रमाणपत्र |
उच्च माध्यमिक | मान्यता प्रमाणपत्र और/या संबद्धता प्रमाणपत्र | सरकारी अधिसूचना और/या संबद्धता प्रमाणपत्र |
केवल प्री-प्राइमरी | मान्यता प्रमाणपत्र | सरकारी अधिसूचना |
- सरकारी स्कूलों के लिए: सरकारी अधिसूचना और/या संबद्धता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) जमा करें।
- गैर-सरकारी स्कूलों के लिए: मान्यता प्रमाणपत्र और/या संबद्धता प्रमाणपत्र जमा करें।
- सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज़ स्पष्ट, पढ़ने योग्य और ठीक से प्रमाणित हों।
अंतिम सुझाव
- सबमिशन से पहले सभी विवरणों की दोबारा जाँच करें ताकि देरी से बचा जा सके।
- जमा किए गए फॉर्म और दस्तावेज़ों की प्रतियाँ अपने रिकॉर्ड के लिए रखें।
- यदि आपको किसी चरण में संदेह हो, तो अपने CRC या ब्लॉक MIS से संपर्क करें।
आइए मिलकर इस प्रक्रिया को सुगम और कुशल बनाएँ! यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो अपने स्थानीय शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें।